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8 Aug 2017

Kya Mujtahid ke fatwe ko dekh kar uske Ijtihad se inkaar kiya ja sakta hai?


Jaisa ki hum sab jaante hai ki Shia Isna Asheri Fiqh jise Fiqh e Jafri bhi kaha jaata hai, iski buniyaad Quraan aur Ahlebait (a) par rakhi gai hai aur ise samjhne ke liye ek raah hai jise Ijtihaad kaha jaata hai.

Ijtihad karne ke liye ek taweel rasta hai jisme kam se kam 20 saal ki padhai ke baad Dars-e-Kharij dene aur alag alag mujtahedin ke Dars-e-Kharij attend kar ke hi is field me aage badha ja sakta hai.

Kya ek hadis dekh kar Mujtahid ke fatwe par ungli uthai ja sakti hai jise sadir karne se pehle ek Mujtahid hazaro hadiso ko refer karta hai aur uski sanad, rijal aur bahot se pehlu dekh kar fatwa deta hai?

 
Bilkul nahi! kyuki hum sirf ek hadis dekh rahe hai balki apna fatwa dene se pehle Mujtahid ko ise apne Dars-e-Kharij me bahot se Mujtahedin ke saamne prove karna padta hai.

Humari Fiqh me bahot se Mujtahedin ke bilkul alag alag fatwe hote hai lekin isse aapas me koi takraao nahi paida hota.

Kuch misaal is tarah se hai:
👇🏼👇🏼👇🏼

Namaz-e-Juma ke waqt ko le kar sabhi Mujtahedin ka manna hai ki Zawaal se kaafi waqt hone tak bhi hum Juma ada kar sakte hai lekin Ayatullah Sistani ke fatwe ke hisab se Zawaal se qareebtar agar Jume ka Khutbe ka aaghaz hona chahiye.

Ayatullah Sistani ka ye masla unke ustaad Ayatullah Khoei se alag hai. Isi tarah chand ka masla bhi hai. In maslo me alag alag Mujtahid apni research ke tahat Shia hadiso ki kitab me research karte hai aur uski sanad ke aetebar se hadis ke sahi ya galat hone ke natije par pahuchte hai phir apna fatwa dete hai.

Peacock ka gosht khana:

Kuch hadis me aata hai ki humare Aaimma (a) ne Peacock ka gosht khana haram qarar diya hai.

Masalan, Imam Mohammed Baqir (as) farmate hai ki Peacock aur Khargosh ka gosht khana haraam hai (Mana Yazar ul Faqih, hadith No 4197).

Lekin Ayatullah Sistani ke fatwe ke hisab se Peacock ka gosht khana halal hai (Masla No. 2633 - Slaughtering and hunting of animals » Rules of things allowed to eat and drink).

Ayatullah Sistani ne zarur wo hadise padhi hogi jisme Peacock ka gosht haram hai lekin unki research me bahot si aisi hadis bhi guzri hogi jisme Peacock ka gosht khane me harj nahi jis par Ayatullah Sistani ne apna Ijtihad kiya jiski bina par unhone ye fatwa diya jo ki bilkul sahi hai aur isme shak ki koi gunjaish nahi ki ja sakti.

Chess ka masla: 
Peacock ke gosht ki tarah Chess khelne ka masla bhi hai.

Kuch hadis me Chess khelne ko mana kiya gaya hai lekin bahot se Mujtahedin jin me Ayatullah khamenei, Ayatullah Nasir Makarem Shirazi aur dusre Mujtahid shamil hai; ye kehte hai ki agar Chess par gambling na ki jaae to iske khelne me harj nahi. Is masle me bhi Mujtahedin apni research saikdo hadiso par based rakhte hai jo is tarah ki chizo ke liye milti hai.

Ye natija bhi Ijtihad aur Dars-e-Kharij ke baad nikala gaya hai.

Music ka Masla:

Music ke liye bhi bahot si hadise hai jinme iske istemaal ko haram qarar diya gaya hai lekin Mujtahedin ne do qism ke Music ki baat ki hai 1. Halal Music aur 2. Haram Music jo bahot si hadiso me aata hai, jiske tahat Mujtahid kisi faisle par pahuchta hai.

Ayatullah Sistani aur Ayatullah Khamenei dono is mamle me same fatwa dete hai.

Tashhud me Shahadat-e-Salisa:

Kuch log Hadis le kar aate hai ki Namaz ke Tashhud me Shahadat-e-Salisa padna jayaz hai.

Is hadis ko Mujtahid ne bhi padha hoga lekin unki nazar se is mauzu par hazaro hadise guzri hogi aur unke deep research se ye prove nahi hota ki ye padh sakte hai.

Isiliye Ayatullah Sistani ke nazdik Shahadat-e-Salisa Namaz me padna sahi nahi hai.

Upar di hue kuch misaale hai jo ye batate hai ki Ijtihad aur Dars-e-Kharij ek alag field hai jaha ek do hadis jaanne se kaam khatm nahi ho jaata balki ek Mujtahid apni saari zindagi de kar us maqam tak pahuchta hai ki apni Research aur dusre Mujtahedin ke saath behas o mubahisa kar ke kisi natije par pahuche.

Agar kisi Mujtahid ka fatwa hume batai gai Hadis se match nahi karta, iska matlab ye nahi ki Mujtahid ka fatwa galat hai.
Balki hum abhi tak us field se bahot dur hai aur hum us masle me comment nahi kar sakte.

Nahi to Ayatullah Khamenei ke saath saath Ayatullah Sistani aur Ayatullah Makarem Shirazi galat sabit ho jaaege.

Mujtahid par apna comment sadir karne se pehle hume do baar soch lena chahiye ki hum kis shaksiyat ke muqable me apna muh khol rahe hai.

Yehi Mujtahid aaj saari duniya me Shi'at ki tarweej, tabligh aur hifazat kar rahe hai.

Allah hume Mujtahedin ki qadr karne aur unki izzat karne ki taufeeq ata kare.

23 Nov 2015

Taqleed aur Wilayat-e-Faqih




Taqleed

Gaibat-e-Imame Zamana ke daur me awaam ko deen ke ahkaam ko uske haqiqi surat me pahuchane ke liye samaj me se kuch logo ko khas taur par deeni ilm hasil kar ke us maqam par pahuchna zaruri hai jaha par wo Quraan aur Hadis me research kar ke zindagi me pesh aane wale masael ko logo ke saamne pesh kare taaki log in ahkamaat par amal karete hue apni zindagi basar kare aur kamiyaabi tak pahuche.

5 Jan 2015

Taqleed - Ek Aqli Zarurat!

क्या आज के तालीमी दौर में भी तक़लीद एक अक़्ली ज़रूरत है?

इंसान के लिए ये ज़रूरी नहीं की हर वक़्त वह किसी दूसरे आदमी  की पैरवी करे या किसी और के नज़रिये पर हमेशा राज़ी रह कर अपनी ज़िन्दगी बसर करे। इस सिलसिले में हमारे सामने चार क़िस्म के हालात आ सकते है:

१. एक  जाहिल इंसान दूसरे जाहिल इंसान की पैरवी करे
२. एक ज़्यादा पढ़ालिखा इंसान किसी दूसरे काम पढेलिखे इंसान की पैरवी करे
३. एक पढ़ालिखा इंसान किसी जाहिल इंसान की  पैरवी करे
४. एक काम पढ़ालिखा इंसान किसी ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान की पैरवी करे

ये बात ज़ाहिर है कि पहले तीन मरहलो को इंसानी अक़्ल पसंद नहीं करती और इनसे हमारा मक़सद हल नहीं होता। जबकि आखरी (4th) पहलु न की सिर्फ अक़्ली लिहाज़ से सही है बल्कि हम अपनी ज़िन्दगी में बहोत सी जगह इस बात को अपनी  ज़िन्दगी में बजा लाते है। जैसे किसी मसले में आलिम से राबता क़ायम करना या फिर किसी डॉक्टर से अपनी सेहत के बारे में मश्विरा लेना, वगैरह।

इसी ज़ैल में अगर किसी इंसान को अपना घर बनाना है तो वह बिल्डर के अपनी ज़रूरत बताता है और फिर बिल्डर के ताबे हो  जाता है। इसी तरह हम डॉक्टर और वकील की भी पैरवी करते है।

ऐसे बहोत सी  मिसाले है जो हम अपनी ज़िन्दगी में किसी दूसरे माहिर की पैरवी करते है। कई बार जानते हुए और बहोत  वक़्त ना जानते हुए। लेकिन कई बार क़ानून हमें यह आदेश देता है की किसी माहिर की सलाह के बग़ैर काम ना करे, मसलन, कोई खतरनाक दवाई लेने के वक़्त किसी माहिर डॉक्टर की सलाह और उसकी पर्ची होना ज़रूरी है।

इसके साथ ही अगर दो इंसानो में या  गिरोह में लड़ाई हो जाए और फैसला नहीं हो रहा हो तो कोर्ट में जज के सामने उसके फैसले की पैरवी करते है।

दिनी मसाइल में तक़लीद भी इसी तरह है: एक इंसान जो दिनी मसाइल में माहिर नहीं है, किसी ऐसे शख्स की ओर रुजू करे / पैरवी करे जो दिनी मसाइल में माहिर है, जिसे मुजतहिद कहते है। और इस सिम्त में ये वाजिब है है की हर वो शख्स जो मुजतहिद नहीं है, उसे किसी मुजतहिद के फतवो के हिसाब से ज़िन्दगी गुज़ारना ज़रूरी है।

यहाँ एक  बात बताना ज़रूरी है कि तक़लीद सिर्फ शरीअत के मसाइल में जायज़ है और हर  इंसान के लिए ज़रूरी है की वो अपने अक़ाएद में खुद अपनी रिसर्च करे और इसे कामिल बनाए। क़ुरआन ने ऐसे लोगो को फटकार लगाई है जो अक़ाएद के मामले में दुसरो की पैरवी:

" और जब उन लोगो से कहा जाता है कि उस चीज़ की ओर आओ जो अल्लाह ने नाज़िल  की है और रसूल की ओर, तो वे कहते है, "हमारे लिए तो वही काफी है, जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है." क्या यद्यपि उनके बाप दादा कुछ भी न जानते रहे हो और न सीधे राह पर रहे हो?" (५: १०४)

इसका ये मतलब नहीं की इंसान  हमेशा अपने   बाप दादाओ के खिलाफ ही काम करे या अक़ीदा रखे। जबकि क़ुरआन कह रहा है की उनकी आँखे बंद कर के पैरवी न की जाए। इस्लाम सिखाता है कि अक़ाएद की दुनिया में दुसरो के नज़रियात को जांच परख कर सिर्फ उन्ही  बातो को मानना चाहिए जो अक़्ली है।

"ऐ मुहम्मद (स), बशारत दे दो मेरे उन बन्दों को जो सुनते सब की है और बेहतरीन पर अमल करते है।" (३९: १७)

बातो को समेटते हुए ये कहना सही होगा कि अगर इस्लाम की सही मानो में मानना है तो अपने अक़ाएद को खुद अपनी  तरफ से रिसर्च कर के मुहकम करे।  इसके साथ ही दिनी शरीअत पर अपना यक़ीन पक्का करे और इस पर अमल करने के लिए किसी मुजतहिद की तक़लीद करे या फिर इस हद तक दिनी इल्म हासिल करे और तक़वा परहेज़गारी बजा लाए की खुद मुजतहिद बन जाए।

31 Dec 2014

What is "Taqleed"? Taqleed kya hai?


तक़लीद क्या है?




तक़लीद का लफ़्ज़ी मतलब किसी की पैरवी  करना होता है। दीनी ज़बान में  तक़लीद का मतलब "किसी मुजतहिद के फतवो के हिसाब से अपनी ज़िन्दगी बसर करना है।" 


मुजतहिद  वो शख्स होता है जो दीनी मालूमात में महारत रखता हो जिसे फ़क़ीह कहते है। इससे पहले की हम तक़लीद के बारे में आगे लिखे; कुछ अहम बातो को बताना ज़रूरी है। 
 

इंसान की फितरत है के वह एक समाज के अंदर ज़िन्दगी बसर करता है  और समाज की खासियत ये है कि उसके कुछ क़ानून होते है जिसे उसमे रहने वाले हर इंसान को मानने होते है। इस्लाम कहता है की अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए बहोत से अम्बिया और मुरसलीन को भेजा और अपना मुक़द्दस पैग़ाम इंसानियत के लिए पहुंचवाया।
अल्लाह ने आखरी नबी की शक्ल में हमारे प्यारे पैगम्बर मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह (स) को भेजा जिन्होंने अल्लाह के पैग़ाम को मुक़द्दस इस्लाम की शक्ल में पेश किया जो इंसानो की आखिर वक़्त तक हिदायत करता रहेगा।

जैसा की हम सब जानते है की अल्लाह ने इंसानो को और पुरे आलम को ख़ल्क़ किया है, उसी को ये  हक़ हासिल है की हमारे लिए क़ानून बनाए। अम्बिया और रसूल अल्लाह की तरफ से इंसानो  के लिए उस्वा है और अल्लाह का पैग़ाम पहुचाने वाले है। किसी भी अम्बिया, रसूल और इमाम को क़ानून बनाने का हक़ हासिल नहीं है।

मज़हबे शिअत के मुताबिक़ इमाम पैग़म्बर का जानशीन होता है और दीन-ओ-शरीअत के हिफाज़त और तर्जुमानी का ज़ामिन होता है। इस्लाम  शुरूआती दौर में रसुलेखुदा (स) ने उम्मते मुस्लिमा की रहनुमाई की और हर मुश्किल  वक़्त में उम्मत को निजात दिलाई। इमाम अली (अ) के दौर से हमारे ग्यारवे इमाम, इमाम हसन अस्करी (अ) तक, शिअत को रहनुमाई सीधे हमारे इमामो के ज़रिए मिलती रही।

उसके बाद ग़ैबते सुग़रा (छोटी ग़ैबत) के ज़माने में हमारे बारवे इमाम, इमाम मेहदी (अ) ने चार नायबे खास मुअय्यन किये जो इमाम के हुक्म से सीधे ज़माने के शिओ की रहनुमाई करते रहे। लेकिन  329  AH  में इमाम मेहदी (अ) अल्लाह के हुक्म हुक्म से ग़ैबते कुबरा (बड़ी ग़ैबत) में चले गए, जिसके बाद हर शिया  पर ये ज़रूरी हो गया की वो अपने ज़माने के फ़क़ीह मुजतहिद की तक़लीद करे और उसके बताए हुए तरीके से अपनी इंफिरादि और इज्तिमाई ज़िन्दगी बसर करे। 

*यह राइटउप हुज्जतुल इस्लाम सय्यद मुहम्मद रिज़वी के तक़लीद आर्टिकल से लिया गया है

4 Dec 2014

Taqleed - Ummat ki Aham Zimmedari

तक़लीद - उम्मत की अहम ज़िम्मेदारी


हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अहमद अली आबेदी साहब के मुंबई खोजा जामा मस्जिद के तारीखी ख़ुत्बे  के बाद उम्मत ए तशय्यो में एक ज़िम्मेदाराना बदलाव देखने में आ रहा है. लोग कई बातो पर इल्मी बहस करते दिखाई दिए और सोशल नेटवर्क साइट्स पर भी एक ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू का आग़ाज़ हुआ है।

ज़्यादातर लोग क़ुम के ओलमा की अंजुमन “जामे मुदर्रिसीन” के बारे में इल्म हासिल करने की कोशिश करते दिखे वही पर लोग ओलमा की तरफ से शाया दीनी मरजा की फेहरिस्त पर भी गुफ्तगू करते दिखाई दिए।

अल्लाह के फ़ज़लो करम से मौलाना के ख़ुत्बे ने तक़लीद और मरजईयत को हिंदुस्तान में, ख़ुसूसन मुंबई में, एक नया जोश और रास्ता दिया है।

अभी तक लोग इस बात से ग़ाफ़िल थे कि  हमारे ओलमा इस तरह का इज्तेमाई फैसला भी लेते है और ऐसी कोई ओलमा की अंजुमन भी है जो अवाम के बारे में इतना सोचती है और उसके मुताबिक़ फैसले भी लेती है।

अल्हम्दुलीलाह मौलाना ने अपने ख़ुत्बे  में इस बात को वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर कर के लोगो को सोचने और इस सिम्त में आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिया है। इस चीज़ से ख़ुसूसन क़ौम के नौजवान काफी जोश और जज़्बे के साथ इल्मी गुफ्तगू में आगे दिखाई दे रहे है।

एक तरफ जहाँ क़ौम को मरजईयत से दूर ले जाने की कोशिश की जा  रही है और साथ में कई सारे शक  और शुबे नौजवानो के ज़हन में डाले जा रहे है, मसलन:

  • एक मुजतहिद जिसे जामे मुदर्रिसीन ने मरजा का दर्जा दिया है, उसे मुजतहिद न समझना
  • दूसरे मुजतहिद जिन्हे जामे मुदर्रिसीन ने मरजा की फेहरिस्त में शामिल नहीं किया है उनकी तक़लीद करना
  • अगर किसी आम इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि आलम कौन है, तो  वह इंसान किसी भी मुजतहिद की तक़लीद करे
  • और बहोत से सवलात

लेकिन अल्लाह के फज़ल से, मौलाना आबेदी ने अपने जुमे के ख़ुत्बे में इन सब बातो को एक बुनियादी बात से रद्द कर दिया कि मरजा कोई भी मुजतहिद नहीं बन सकता, जब तक जामे मुदर्रिसीन उस मुजतहिद को मरजा की फेहरिस्त में शामिल नहीं कर लेती।

अब सवाल ये उठता है कि लोग अपनी मनघडत बातो को दीन का हिस्सा कैसे बना लेते है? और इन गलत फ़हमियों को कैसे दूर किया जाए?

जिस तरह से मौलाना अहमद अली आबेदी साहब ने आगे बढ़ कर क़ौम के दर्द और ज़रूरत को समझा और एक अहम मसला लोगो के सामने पेश किया, ओलमा को चाहिए कि वो भी इसी तरह अवामुन्नास के ज़रूरी मसाइल को समझ कर खुलके बात करे।

हालांके मौलाना आबेदी साहब ने अपने ख़ुत्बे के आखरी हिस्से में चंद  दीगर मुजतहिद के नाम भी लिए थे, जो की क़ाबिले एहतेराम मुजतहिद और ओलमा है, लेकिन जामे मुदर्रिसीन ने उन्हें मरजा की फेहरिस्त में शामिल नहीं किया है।

ये आज अहम चीज़ है की हम इस मसले की अहमियत को समझे और बारीकी से इसका मुतालेआ करे कि क्या किसी ग़ैर मुजतहिद को ये हक़ बनता है कि वो मरजा का अपने मन से ऐलान करे? क्या किसी राह चलते आम आदमी को ये इख्तियार है कि वो जिसे चाहे अपना मरजा मान ले और दुसरो को भी उसे मानने को कहे?

ऐसी कई चीज़े है जो क़ौम को आगे बढ़कर सीखनी होगी और आगे आने वाली नस्लों तक तक़लीद की अज़ीम नेमत पहुचानी  होगी।

एक और मसला आजकल कुछ लोग आम कर रहे है वो ये है कि ऐसे मुजतहिद की तक़लीद करो जिसके मसले मेरे मन से ज़्यादा मिलते है। मसलन अगर मै चाहता हु कि बैंक का सुद (interest) इस्तेमाल करू और फ़र्ज़ करे की आलम उसे हराम जानता है, तो मै किसी ऐसे मुजतहिद को तलाश करू जो उसे जायज़ जाने और फिर मै उसकी तक़लीद करू। ये हरकत बिलकुल गलत है और असलन फिकरे मरजईयत के खिलाफ है।

अस्ल में हमें चाहिए कि आलम को तलाश करे और उसके मसाइल के हिसाब से अपनी ज़िन्दगी बसर करे।

अल्लाह का करम और अहसान है की उसने हमें ज़िम्मेदार और बबसीरत ओलमा से नवाज़ा है जो क़ौम की ज़रूरत समझ कर मसाइल को पेश करते है।

अल्लाह हमें अपने  ओलमा की पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता करे और हमारे मुज्तहेदीन ओ ओलमा की हमेशा हिफाज़त करे।

इलाही आमीन

3 Dec 2014

Marja-e-Taqleed aur Zaruri Malumaat



मरजा ए तक़लीद और ज़रूरी मालूमात 


जैसा के हम सब जानते है के आज कल हिंदुस्तान के शिओ में तक़लीद को  ले कर काफी सारी फ़िक्रे उभर रही है, इस को हल करने की कोशिश आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सय्यद अहमद अली आबेदी साहब ने अपने पिछले हफ्ते (28/11/2014)  खोजा मस्जिद, डोंगरी, मुंबई के जुमे के ख़ुत्बे में की. 

मौलाना आबेदी ने अपने ख़िताब का आग़ाज़ में लोगो को ईरान के शहर, क़ुम में मौजूद बुज़ुर्ग ओलमा की अंजुमन, “जामा ए मुदर्रिसीन”, से आश्ना कराया और इस बात पर ज़ोर दिया की ये रस्ते पर चलने वाले लोगो की नहीं बल्कि हक़ीक़तन बुज़ुर्ग ओलमा की जमाअत है. 
मौलाना आबेदी साहब के बक़ौल, जामे मुदर्रिसीन क़ुम में मौजूद बुज़ुर्ग ओलमा जिसमे आयतुल्लाह मकरेम शिराज़ी, आयतुल्लाह सफी गुलपैगानी, आयतुल्लाह नूरी हमदानी, आयतुल्लाह ख़ामेनई और  दीगर  मुज्तहेदीन की जमात है. इस जमात का एक अहम काम है कि सारी दुनिया के लिए “आलम” का इन्तेखाब है.


आलमकौन होता है? और क्या हमें उसे जान कर मानना ज़रूरी है?

फ़िक्रे मरजईयत के मुताबिक़ हर शिया के लिए दीनी कामियाबी के तीन राहे हल है:

  1. खुद इज्तिहाद करे और मुजतहिद बने (दिनी पढाई कर के)
  2. एहतियात पर अमल करे (ये काफी मुश्किल अमल है जिसमे हमे सारे बुज़ुर्ग मुजतहिद के फतवो को सामने  रखते हुए सबसे मुश्किल फतवे पर अमल करना होता है)
  3. ऐसे शख्स की तरफ रुजू करे (तक़लीद करे) जो दिनी लिहाज़ से सबसे ज़्यादा  इल्म रखता हो

यहाँ पर हमे इस बात की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है की अवाम कैसे जान सकती  कि सबसे ज़्यादा  इल्म किस आलिम के पास है?

इस सवाल को हल करने के लिए जामे मुदर्रिसीन काम करती है. क़ौम के बुज़ुर्ग ओलमा एक साथ जमा हो कर फैसला करते है कि कौन कौन  मुजतहिद मरजा बनने के दर्जे पर फ़ाइज़ होते है.  फिर इन ओलमा के नामो का  अवाम में ऐलान किया जाता है.

जामे मुदर्रिसीन ने जो फेहरिस्त आज अवाम को दी है उनमे इन मुज्तहेदीन के नाम है:

  1. आयतुल्लाह सीस्तानी (द अ)
  2. आयतुल्लाह ख़ामेनई (द अ)
  3. आयतुल्लाह मकारेम शिराज़ी (द अ)
  4. आयतुल्लाह नूरी हमदानी (द अ)
  5. आयतुल्लाह ज़न्जानी (द अ)
  6. आयतुल्लाह साफी गुलपैगानी (द अ)
  7. आयतुल्लाह वहीद खोरासानी (द अ)

इस फेहरिस्त को तैयार करते वक़्त बहोत सारे मुज्तहेदीन के नामो पर गौरोफिक्र की जाती  है और काफी बहसों तज़्कीरे के बाद फैसला लिया जाता है; ताकि शिया क़ौम अपने “आलम” को पहचान कर सही शख्स की तक़लीद कर सके.

यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या हम इस फेहरिस्त से हट कर किसी और की तक़लीद कर सकते है?

ये सवाल करने से पहले हमे सोचना चाहिए कि जिस शख्स को हम तक़लीद के लायक समझते है उनका नाम भी जामे मुदर्रिसीन के पास गया होगा जिस पर बहसों तज़्कीरे के बाद उसे रद्द किया गया हो. जामे मुदर्रिसीन किसी अहल को उस मक़ाम पर पहुचने से नहीं रोकती इसलिए हमें चाहिए कि  हम इस ओलमा की जमात  (जामे मुदर्रिसीन) पर अपना भरोसा क़ायम रखे और इनके दिए हुए मराजेइन की फेहरिस्त में से किसी मरजा की तक़लीद करे.

अगर हमारे पास किसी और मुजतहिद की जानकारी और हम समझते है की वो मरजा होने के लायक है तो ये हमारा फ़रीज़ा है कि इसकी इत्तेला हम जामे मुदर्रिसीन को दे और ये साबित करे कि उस मुजतहिद का इल्मी  मेयार काफी बुलंद है; जो जामे की नज़रो से छुपा रह गया; जिसके बाद जामे  मुदर्रिसीन उस नाम पर फिर से गौरोफिक्र कर सकती है. अपने मन से किसी  मुजतहिद का इंतेखाब करके जामे ओलमा की दी हुई फेहरिस्त को नज़रअंदाज़ करना गलत काम होगा.

इसके साथ ही मौलाना आबेदी ने एक अहम पहलु की तरफ भी हमे आगाह कराया की अगर  किसी मसले में हमारा मरजा कोई फतवा  सादिर नहीं करता है, तो इस जगह हम किसी भी मुजतहिद  की बात नहीं मान सकते; बल्कि जिन मुज्तहेदीन की फेहरिस्त जामे मुदर्रिसीन ने दी उन्ही में से किसी / दूसरे दर्जे के मुजतहिद की बात पर अमल करना ज़रूरी होगा।

अल्लाह हम सब को इन ज़रूरी बातो पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता करे ताकि हमारा ज़रूरी अमल  “तक़लीद” अच्छी तरह से मुकम्मल हो सके.

अल्लाह पूरी शिया क़ौम को अपने बुज़ुर्ग ओलमा ए दीन पर मुकम्मल भरोसा   करने की और उनके दीनी फरमान पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फर्माए.

अल्लाह हमें एक बनकर उसके दीन पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने की ताक़त और क़ूवत दे ताकि हम अपने ज़माने की इमाम के  जल्द ज़हूर के लिए काम कर सके.

इन सब का सिला अल्लाह हमें अपने वली-ए-हुज्जत वली-ए-अम्र इमाम महदी (अ) के ज़हूर की शक्ल में अता फर्माए.

Kya Mujtahid ke fatwe ko dekh kar uske Ijtihad se inkaar kiya ja sakta hai? Kya Mujtahid ke fatwe ko dekh kar uske Ijtihad se inkaar kiya ja sakta hai?

Jaisa ki hum sab jaante hai ki Shia Isna Asheri Fiqh jise Fiqh e Jafri bhi kaha jaata hai, iski buniyaad Quraan aur Ahlebait (a) par rak...

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तक़लीद - उम्मत की अहम ज़िम्मेदारी हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अहमद अली आबेदी साहब के मुंबई खोजा जामा मस्जिद के तारीखी ख़ुत्बे  के बाद उम्मत...

Marja-e-Taqleed aur Zaruri Malumaat Marja-e-Taqleed aur Zaruri Malumaat

मरजा ए तक़लीद और ज़रूरी मालूमात   जैसा के हम सब जानते है के आज कल हिंदुस्तान के शिओ में तक़लीद को  ले कर काफी सारी फ़िक्रे उभर रही ...

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